माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा दाखिले के लिए न्यूनतम आयु संबंधी नए नियम से नौवीं कक्षा में नामांकन के लिए हजारों विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए कई प्राचार्यों ने माशिमं के सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने नौवीं के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी है। शासन ने पिछले साल के नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम सिर्फ सत्र 2023-24 के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी हो गए है। अब 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन हो सकेगा। इस संबंध में माशिमं ने नियमों को शिथिल करते हुए पत्र जारी किया है। इसके अनुसार विद्यार्थी 30 नवंबर तक नौवीं में नामांकन करा सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा दाखिले के लिए न्यूनतम आयु संबंधी नए नियम से नौवीं कक्षा में नामांकन के लिए हजारों विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए कई प्राचार्यों ने माशिमं के सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने नौवीं के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी है। शासन ने पिछले साल के नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम सिर्फ सत्र 2023-24 के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी हो गए है। अब 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन हो सकेगा। इस संबंध में माशिमं ने नियमों को शिथिल करते हुए पत्र जारी किया है। इसके अनुसार विद्यार्थी 30 नवंबर तक नौवीं में नामांकन करा सकते हैं।
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