इंदौर केस में जब्त डिजिटल साक्ष्य की सुनवाई नहीं होने पर एसआइटी की हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई से पहले ही भोपाल की पल्लवी त्रिवेदी की एडीजे कोर्ट का फैसला आ गया। अब एसआइटी जांच अधिकारी और विधि-विशेषज्ञों से परामर्श कर रही हैं। इसके बाद रीट्रायल प्रस्ताव शासन को भेजेंगे।
इन आधार पर SIT भेजेगी प्रस्ताव
मामले में 9 गवाह थे, पर सिर्फ 2 गवाह
लड़की और उसके पिता के बयान के आधार पर ही फैसला आ गया।
मेल, चैट, सीडीआर का विश्लेषण नहीं किया गया।
इंदौर में सील डिजिटल प्रमाण को भोपाल में न्यायिक आधार बता विश्लेषण से मना।
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