हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध बस-ट्रक-टैक्सी ड्राइवरों द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रदेश के भर के बस स्टैंड पर ड्राइवरों ने अपनी बसें खड़ी की है तो वहीं हाईवे पर ट्रकों के पहिए भी थमें हुए है। हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रही है हड़ताल। किसी स्कूल में 2 दिन तो किसी में एक दिन नहीं लगेगी कक्षाएं।
बस ड्राइवर हड़ताल पर आ गए
भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में भी और हिट एंड रन कानून के विरोध में स्कूल बस ड्राइवर हड़ताल पर आ गए हैं सड़क पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं ड्राइवर का कहना है कि कहना है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जो कानून बनाया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए।
क्या है नया रोड एक्सीडेंट कानून
हाल ही में लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है। यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसकी खैर नहीं। अब तक अक्सर लोग रोड पर एक्सीडेंट के बाद भाग जाते थे। अब ऐसा करने पर आरोपी को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा 7 लाख तक अर्थठंड भी जमा करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिससे गलती से एक्सीडेंट हो गया है वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी।
अब तक क्या थे प्रावधान
अब तक IPC की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। इसे अब और सख्त कर दिया गया है। फिलहाल इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसे राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा।
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