रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति-2026, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है।
समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता
नई व्यवस्था के तहत मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। सरकार के अनुसार, इससे समान अंक वाले अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।
विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव पर भी मिलेंगे अंक
संशोधित नीति में अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव को भी शामिल किया गया है। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लाभ का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
कार्य-दायित्व और अवकाश के नियम भी स्पष्ट
अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। इससे अतिथि शैक्षणिक अमले से जुड़े प्रशासनिक प्रावधानों को अधिक स्पष्ट रूप से लागू किया जा सकेगा।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ पर एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में सिनेमाघरों को फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर यानी SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित नियमों को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अग्निवीर भर्ती के लिए नए नियमों को मंजूरी
इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है। नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।