Bhopal: हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध बस-ट्रक-टैक्सी ड्राइवरों द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रदेश के भर के बस स्टैंड पर ड्राइवरों ने अपनी बसें खड़ी की है तो वहीं हाईवे पर ट्रकों के पहिए भी थमें हुए है। बसें नहीं चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भराने वाहनों की कतारें नजर आ रही हैं। वहीं आज भी ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल जारी रहेगी।
10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान
नए कानून हिट एंड रन मामले में अब हादसा होने की स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के विरोध में ड्राइवरों द्वारा विरोध विरोध किया जा रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि कोई हादसा जानबूझकर नहीं किया जाता है। नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने बसों को बस स्टैंड पर खड़ी कर दी है तो वहीं ट्रक चालकों ने अपने वाहनों को हाईवे पर ही खड़ा कर दिया है। अभी तक नहीं निकला ड्राइवरों की हड़ताल का कोई हल।
विपक्ष ने सरकार को घेरा
ड्राइवरों की स्ट्राइक पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। हिट एंड रन के मामले में ड्राइवरों के खिलाफ 10 साल का कारावास और 7 लाख के जुर्माने का है प्रावधान। जल्द बीच का रास्ता नहीं निकला तो हो सकती हैं कई तरह की समस्याएं खड़ी।
यह काला कानून है
भोपाल में हड़ताल कर रहे एक ट्रक ड्राइवर का कहना है कि 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीने तनख्वाह मिलती है, जबकि नए कानून में 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह काला कानून है, सरकार से इसे वापस लें। इस उम्र में दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बता दें संपूर्ण प्रदेश में 6 लाख से अधिक बस एवं ट्रक चलते हैं। इन वाहनों के माध्यम से करीब 13 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है।
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