मध्यप्रदेश में नए शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 5 मई को निशुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन होगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार का कार्य 7 मई से 21 मई तक किया जाएगा।
राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश देकर कहा है कि प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया का टाइम टेबल तय कर दिया है। शिक्षण सत्र 2025-26 में 5 मई से प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
7 मई से 21 मई तक होंगे आवेदन
कैलेंडर के अनुसार 5 मई, 2025 को नि:शुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल एवं उनमें उपलब्ध क्लास की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन होगा।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि-सुधार का कार्य 7 मई से 21 मई तक किया जाएगा।
आवेदन के बाद सत्यापन का कार्य शासकीय जन-शिक्षा केंद्र में 7 मई से 23 मई तक होगा।
रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 29 मई तक की जाएगी।
आवंटन के बाद प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थिति और स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग का कार्य 2 से 10 जून तक किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदक अपने ग्राम, वार्ड तथा विस्तारित पड़ोस के गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन दर्ज करा सकेंगे।
सत्यापन केंद्र (शासकीय जन-शिक्षा केंद्र) में मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर भी प्रदर्शित की गई है।
इससे जुड़ी जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।
हर कक्षा के लिए आयुसीमा भी तय
नर्सरी में न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह होगी।
केजी-1 में न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह रहेगी।
केजी-2 में न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह होगी।
कक्षा-1 में न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तय है
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