झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई आज (16 मई) झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ के सामने हुई। अगली सुनवाई कल (17 मई) के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को कल तक अपनी दलीलों का सारांश पेश करने का भी आदेश दिया है।
अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान
यह मामला साल 2018 का है। उस समय चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा केवल भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस का नहीं। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में याचिका दायर की थी, और मामले की सुनवाई बाद में उच्च न्यायालय ने की थी।
Rahul Gandhi के खिलाफ चल रहे हैं 3 केस
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त तीन केस चल रहे हैं। एक नवीन झा ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था। तीसरा मामला साल 2019 का है। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि 'सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं।' राहुल के इस बयान के खिलाफ भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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