कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान उनके अधिकारियों पर हमला किया गया था, जिसमें उनके तीन अधिकारी घायल हो गए।
यह घटना पांच जनवरी को घटी, जब ईडी के अधिकारी उत्तर 24-परगना में राशन घोटाले मामले के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां के आवास पर छापेमारी की। ईडी काउंसिल ने अदालत को बताया कि उन्हें मालूम चला है कि इस घटना के संदर्भ में चार मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक मामला ईडी ने इस घटना को लेकर दर्ज की थी, तो वहीं बाकी के तीन मामले उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
बंगाल सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।