New Delhi: वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज केंद्र को एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने पेंशनरों का सभी बकाया फरवरी 2024 तक देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केंद्र को 30 अप्रैल 2023 तक वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत योग्य पारिवारिक पेंशनरों और सशस्त्र बलों के वीरता विजेताओं को बकाया राशि देने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने इसी के साथ केंद्र को निर्देश दिया कि 30 जून 2023 तक 70 वर्ष से अधिक के योग्य पेंशनरों को बकाया दिया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने शेष पात्र पेंशनरों को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 समान किस्तों में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
फरवरी 2024 तक किया जाए भूगतान
6 लाख फैमिली पेंशन+वीरता पुरस्कार वाले पेंशनरों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया दिया जाए।
70 साल से अधिक उम्र वाले 4 लाख लोगों को 30 जून 2023 तक बकाया दें।
11 लाख के लगभग बाकी लोगों को 3 बराबर किश्त में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक भुगतान किया जाए।
'सीलबंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता'
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पूर्व सैन्य कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाया भुगतान पर केन्द्र के विचारों के बारे में केंद्र के सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय में इस सील बंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है, यह निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है।
Read More- जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने PM Modi से की मुलाकात, बाल बोधि वृक्ष का करेंगे दर्शन
Comments (0)