नई दिल्ली: पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने पान मसाला के लिए प्लास्टिक-मुक्त पैकेजिंग से जुड़े Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक यह फिलहाल ड्राफ्ट प्रस्ताव है, इसलिए इसे तुरंत लागू हो चुका अंतिम नियम बताना सही नहीं होगा।
पान मसाला की पैकेजिंग में क्या बदलेगा?
FSSAI के ड्राफ्ट में पान मसाला के लिए पैकेजिंग सामग्री की नई एंट्री प्रस्तावित की गई है। इसमें पेपर, पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज या अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री के इस्तेमाल का सुझाव है। इन सामग्रियों में प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर, PVC, सिंथेटिक पॉलिमर, कोपॉलिमर या लैमिनेट नहीं होना चाहिए।
एल्युमिनियम फॉयल पर भी प्रस्तावित रोक
ड्राफ्ट में पेपर आधारित पैकेजिंग के साथ एल्युमिनियम फॉयल या मेटलाइज्ड लेयर के इस्तेमाल को भी शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा पान मसाला की पैकेजिंग के लिए टिन या कांच के कंटेनर का विकल्प रखा गया है।
गुटखा और तंबाकू के पैकेट पर भी प्लास्टिक को लेकर नियम
ड्राफ्ट में Plastic Waste Management Rules, 2016 के उन प्रावधानों को भी लागू करने का उल्लेख है, जिनके तहत प्लास्टिक सामग्री वाले सैशे में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला को स्टोर, पैक या बेचने की अनुमति नहीं है। इसी तरह पान मसाला और तंबाकू की पैकेजिंग में प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल पर भी रोक संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
कंपनियों को अपनाने होंगे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प
अगर यह प्रस्ताव अंतिम नियम के रूप में लागू होता है, तो पान मसाला कंपनियों को अपनी पैकेजिंग में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। प्लास्टिक आधारित पाउच की जगह पेपर, पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज, टिन या ग्लास जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और उससे पैदा होने वाले कचरे को कम करना है।
अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ
यहां एक जरूरी बात यह है कि FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रैल 2026 में इसे Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 के रूप में प्रकाशित किया गया था और लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए थे। इसलिए इसे अभी से लागू अंतिम नियम बताना सही नहीं होगा।
2018 के पैकेजिंग नियमों में होगा बदलाव
प्रस्तावित संशोधन Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 में किया जाना है। इसमें Schedule IV में पान मसाला के लिए पैकेजिंग सामग्री की अलग एंट्री जोड़ने का प्रस्ताव है।