Jaipur: सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में 2008 में हुए बम ब्लास्ट (Jaipur Bomb Blast Case) के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी संप्रेषण किशोर गृह में बंद था। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के आधार पर नाबालिग आरोपी शनिवार को संप्रेषण किशोर गृह से रिहा हो गया। उसे एक लाख रुपए के मुचलके और 50-50 हजार रुपए की दो जमानत लेकर रिहा किया गया। उसका पासपोर्ट जमा करवाकर रोज एटीएस ऑफिस में हाजिरी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में 2008 में हुए बम ब्लास्ट के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।