Jaipur: राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव (Gravel Mining E-Auction) व जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सत्य स्वरूप सिंह जादौन की ओर से पेश याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने एकलपीठ की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बजरी खनन की ई-नीलामी पर नोटिस जारी करते हुए रोक लगा दी गई थी। दरअसल, पूर्व में हाई कोर्ट जस्टिस डॉ नुपूर भाटी की एकलपीठ में करौली निवासी याचिकाकर्ता सत्य स्वरूप सिंह जादौन पर नोटिस जारी करते हुए ई -नीलामी पर रोक लगा दी थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में चुनौती दी गई थी।
राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सत्य स्वरूप सिंह जादौन की ओर से पेश याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को राहत दी है।