Jaipur: राजस्थान में हाल ही में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Rajasthan News) की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरों को 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) न होने पर चालान काटने के लिए पत्र लिखा गया है। तय तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले वाहन चालकों पर भी भारी जुर्माना लगाने की तैयारी है। बता दें कि जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 व 8 है वो 31 मई तक और जिनका अंतिम अंक 9 व 0 है वे 30 जून, 2024 तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अंतिम अंक 1 से 6 अंक वाले भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पर्ची दिखाने पर उनका चालान नहीं काटा जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने की प्रक्रिया
इसके लिए आपको सबसे पहले सियाम पोर्टल ( Indian Automobile Manufacturers Society's website www.siam.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां खुले फॉर्मेट में अपने वाहन निर्माता कंपनी, जिले और सबसे नज़दीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद आपका स्लॉट बुक किया जाएगा। निर्धारित तारीख पर आप अपने चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा। एक बार लगवाने के बाद ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हमेशा के लिए वैध हैं। इन नंबर प्लेट्स के प्रोटोटाइप, टाइप अप्रूवल और लेज़र कोटिंग समेत सभी ज़रूरी मानकों को केंद्र सरकार के अधीन छह एजेंसी बनाएंगी। इनमें पुणे की एआरएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया), सीआइआरटी (केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान) और हरियाणा के मानेसर स्थित आईकैट (इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी) आदि प्रमुख हैं। एक गाड़ी को जिन अनिवार्य फ्रेमवर्क के तहत बनाया जाता है। उसी प्रकार इन नंबर प्लेट्स को भी बनाया जाता है।हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स क्यों लगाईं जा रही हैं?
साल 2001 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स (Rajasthan News) को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइड लाइन जारी की गई थी। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन और सुरक्षा से जुड़ी अहमियत को देखते हुए सरकार ने एचएसआरपी लागू किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईएएस मनीषा अरोड़ा का कहना है कि जितनी भी नई गाड़ियां हैं उन सबमें एचएसआरपी ही लग कर आ रही है। ये आदेश नया भी नहीं है। ये आदेश 1 अप्रैल, 2019 से पहले की गाड़ियों के लिए हैं, जो पूरे प्रदेश में मात्र 20-25 लाख ही बची हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन सब गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर (रजिस्ट्रेशन) प्लेट्स लगनी चाहिए।नंबर प्लेट लगवाने की फीस क्या रहेगी?
टू व्हीलर के लिए 425 रुपएथ्री व्हीलर के लिए 470 रुपए
फोर व्हीलर (लाइट मोटर व्हीकल) के लिए 695 रुपए
मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए
टैक्टर-कृषि कार्य से जुडे़ वाहनों के लिए 495 रुपए