सहारा ग्रुप में निवेशकों के फंसे पैसों को लौटाने के लिए सरकार ने हाल ही में रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था जिससे निवेशकों के पैसें को उनके खातें में आसानी से पहुंचाया जा सके।
500,000 निवेशकों ने करवाया रजिस्ट्रेशन
पोर्टल लॉन्च होने के महज चार दिनों के अंदर 500,000 निवेशकों ने इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। अगर आपका भी पैसा सहारा को-ऑपरेटिव में फंसा है तो आप भी रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगें।इन दस्तावेजों के साथ करें सहारा पोर्टल में आवेदन
सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए, निवेशक के पास सदस्य संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल फोन नंबर और जमा रसीद, पैन जैसे दस्तावेज होने चाहिए। सहारा में फंसा पैसा पाने के लिए निवेशक का आधार मौजूदा मोबाइल फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आधार को बैंक खाते से लिंक करना भी जरूरी है। इनके बिना कोई भी निवेशक दावा दायर नहीं कर सकता है। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप सहारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन जमा हो जाने पर, एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजा जाएगा।45 दिनों में लौटाया जायेगा निवेशकों का पैसा
सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों का पैसा 45 दिनों में उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 4 करोड़ निवेशकों को पैसा वापस मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि रिफंड पोर्टल लॉन्च लॉन्च करते वक्त अमित शाह ने कहा था कि पहले चरण में निवेशकों को 10,000 रुपये रिफंड किए जाएंगें जिन्होंने 10 हजार रुपये निवेश किया है। जिनका निवेश 10,000 हजार रुपये से ज्यादा है उन्हें भी फिलहाल 10 हजार रुपये ही मिलेंगें। बाकी की राशि अगले चरण में प्रदान की जाएगी।Read More: Reserve Bank Of India ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, सिर्फ 50 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे ग्राहक
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