मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने अतिथि शिक्षक राकेश सिंह जाटव की याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची को निरस्त कर दिया है।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने अतिथि शिक्षक राकेश सिंह जाटव की याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची को निरस्त कर दिया है।