इंदौर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और पूर्व जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। ये वारंट 'ग्राम रोजगार सहायक' को बहाल करने और उसे बकाया वेतन का 50% भुगतान करने के अदालती आदेश का पालन न करने पर मिला है।
हमारे पास कोई विकल्प नहीं
धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा पर कोर्ट का हंटर चला है। तारीख पर हाजिर नहीं होने की वजह से कोर्ट ने उनके और पूर्व जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रिंयांक मिश्रा 2013 बैच के आईएएस हैं। सबसे ज्यादा सुकन्या खाते खोलने के लिए सरकार उन्हें सम्मानित कर चुकी है।
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