मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों को होली से पहले वेतन में बढ़ोत्तरी का तोहफा मिला है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने वेतन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। मार्च 2024 के फैसले के अनुपालन में यह आदेश दिया गया है।
अप्रैल 2024 में मिलना था बढ़ा हुआ वेतनमान
बता दें कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने नवंबर 2019 में श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया था। श्रमिकों को अप्रैल 2024 में बढ़ा हुआ वेतन मिला था। इसके बाद मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वेतनवृद्धि की अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट का स्टे होने से बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा था। 3 दिसंबर 2024 को स्टे हटा दिया गया था।
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