विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में विज्ञापन के लिए आरक्षित स्थानों में से 70 फीसदी स्थान निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रहेंगे। 30 फीसदी स्थान अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए रहेंगे। एक दल या अभ्यर्थी को 40 फीसदी ही स्थान आवंटित हो सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित दर से राशि चुकाना होगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झंडे, बैनर, अस्थायी फ्लैक्स लगा सकेंगे।
विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में विज्ञापन के लिए आरक्षित स्थानों में से 70 फीसदी स्थान निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रहेंगे।
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