भगवान राम, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना युवक पर भारी पड़ गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए बिलाल के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता मोहम्मद बिलाल की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सतना के कोतवाली थाने में सुजल वाल्मीकि की शिकायत पर आईपीसी की धारा धारा 294, 153ए, 295ए और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2) के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके मोबाइल को हैक कर 15 अगस्त 2023 को इंस्टाग्राम में हिंदू धर्म और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि उसे राहत देते हुए एफआईआर निरस्त की जाए।
मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म और सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को बड़ा झटका दिया है।
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