MP News: मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें शीतकालीन और गर्मी के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन की बात कही है। सर्दी में न्यूनतम 5 डिग्री और गर्मी में अधिकतम 42 डिग्री तापमान होने पर संबंधित जिला कलेक्टर कक्षा पांच तक स्कूली अवकाश का लें निर्णय। आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों के समय परिवर्तन को लेकर अभिभावकों से चर्चा करें।
अभिभावकों से चर्चा करना होगा
बगैर अनुमति स्कूल टाइम नहीं बदल सकते कलेक्टर। निर्देशों को अनदेखा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र समन्वयक के खिलाफ होगी कार्यवाही। बगैर अनुमति स्कूल टाइम नहीं बदल सकते कलेक्टर। ठंडी-गर्मी या अन्य कोई परिस्थिति, कलेक्टर पहले CPI या राज्य शिक्षा केंद्र को बताएंगे। ज्यादा ठंड या गर्मी होने पर स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर जारी नहीं कर सकते हैं। टाइमिंग बदलने से पहले स्कूल प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा करना होगा।
कम से कम एक दिन का समय देना होगा
आदेश जारी करने के पहले आयुक्त लोक शिक्षण, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति भी लेना जरूरी। टाइमिंग के संबंध में आदेश का पालन करने के लिए स्कूलों को कम से कम एक दिन का समय देना होगा। शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने और गर्मी में 42 डिग्री से अधिक रहने की संभावना पर प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक की क्लासेस बंद करने के संबंध में कलेक्टर निर्णय ले सकते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षाएं के समय में कोई बदलाव नहीं होगा।
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