रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल (RKCH) में मेनहोल में गिरकर तीन मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं।
इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी शामिल कर ली गई हैं।
इससे पहले पुलिस ने ठेकेदार किशन सोनी के खिलाफ लापरवाही समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। अब उसी एफआईआर में एट्रोसिटी की धाराएं जोड़ी गई हैं।
पूरे मामले की जांच टिकरापारा थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।
गौरतलब है कि मेनहोल में गिरने से तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद यह मामला गंभीर हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दायरे को और विस्तारित किया है।