भोपाल। मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ग्वालियर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को विधायक घोषित किया गया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
ने स्पष्ट किया है कि जब तक मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से विधायक बने रहेंगे। कोर्ट ने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय की है।
राज्यसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे वोट
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते वे विधायक तो रहेंगे, लेकिन राज्यसभा वोटिंग से दूर रहेंगे।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, विधानसभा सीट को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पहले अपने फैसले में उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे को विधायक घोषित कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
कांग्रेस को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि विजयपुर सीट पर फिलहाल पार्टी की पकड़ बरकरार रहेगी। अब सभी की निगाहें 23 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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