भोपाल। मध्यप्रदेश में सोमवार से तबादलों का दौर शुरू हो रहा है। राज्य सरकार की नई तबादला नीति के तहत 15 जून तक सभी विभाग प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण कर सकेंगे। इसके लिए विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।
पुलिस विभाग में शुरू हुई हलचल
पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा 5 जून तक आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक (SI) स्तर तक के तबादले करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों ने स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कई विभागों ने मांगी कर्मचारियों की जानकारी
शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों ने जिलों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी तलब की है। वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों से 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू हुई नीति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 22 मई को वर्ष 2026 की तबादला नीति जारी कर दी।
नीति जारी होने के बाद विभागों को नौ दिनों के भीतर अपनी विभागीय तबादला नीति तैयार करने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। अब सभी विभाग नीति के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे।
विभागवार तय की गई तबादलों की सीमा
नई तबादला नीति के तहत विभागों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तबादलों की अधिकतम सीमा तय की गई है।
200 तक कर्मचारियों वाले विभागों में 20 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे।
200 से 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15 प्रतिशत तक स्थानांतरण होंगे।
1000 से 2000 कर्मचारियों वाले विभागों में 10 प्रतिशत तक तबादले किए जाएंगे।
2001 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में 5 प्रतिशत तक तबादलों की अनुमति होगी।
15 जून तक जारी रहेगी प्रक्रिया
सरकार के निर्देशानुसार 15 जून तक सभी विभाग स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे। इसके बाद तबादलों पर फिर से रोक लग जाएगी।