गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दलीलों के निष्कर्ष के बाद अदालत ने 1 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी, जो उस समय बांदा में कैद थे, और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी दोनों इस मामले में आरोपी थे। जो 2007 में दायर किया गया था। इससे पहले, अदालत ने मुख्तार अंसारी को दस साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
बसपा के टिकट पर जीते थे Afzal Ansari
किसी संसद सदस्य को दो साल या दो साल से उपर की सजा होती है तो उसकी सांसदी जाना तय है। इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और वह बसपा के टिकट पर जीते थे। बता दें कि साल 2005 में 29 नवंबर को बीजेपी के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से छलनी किया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल को आरोपी बनया गया था।
2007 में दर्ज हुआ था मुकदमा
इस हत्याकांड को लेकर 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई। वहीं मुख्तार अंसारी की सजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अतीक-मुख्तार समानांतर सरकार चलाते थे। पहले कोर्ट सुनवाई करने से पीछे हट जाती थी, आज माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है।
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