पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) के वकील, राहुल गांधी के मानहानि के मुकदमे पर मंगलवार (11 अप्रैल) को कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। 23 मार्च को सूरत ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम के बारे में की गई टिप्पणी के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की है।
जवाब में उठाए जाएंगे कानूनी मुद्दे
भाजपा नेता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ही राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी। नियमानुसार सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देने पर अभियोजन पक्ष का जवाब अदालत में मांगा जाता है। पूर्णेश मोदी के वकील के आज दोपहर बाद अदालत में जवाब दाखिल करने की उम्मीद है। पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि आज जवाब में कानूनी मुद्दे उठाए जाएंगे। जवाब में पूर्णेश मोदी के वकील सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर आपत्ति पेश करेंगे।
Purnesh Modi ने की थी शिकायत
साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम वाला बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था- नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, आखिर कैसे सभी चोर मोदी सरनेम वाले होते हैं। इसे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी। मामले की सुनवाई के बाद सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया। 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इसके अगले ही दिन 24 अप्रैल को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दे दिया गया।
राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में दायर की अपील
सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील की। एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा ने उसी दिन राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल के लिए टाल दी थी। सााथ ही कोर्ट ने पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था।
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