महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी। अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पेश होने से स्थायी छूट दे दी। भिवंडी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट सी वाडिकर ने राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर के माध्यम से दायर गांधी के आवेदन पर सुनवाई की और कहा कि कांग्रेस नेता स्थायी छूट के हकदार हैं।
Rahul Gandhi ने लगाई थी अर्जी
इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से इसे लेकर अर्जी लगाई थी। वहीं आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने हाल ही में तर्क दिया था कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में छूट नहीं दी जानी चाहिए। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे की तरफ से दायर मानहानि के इस केस में सबूत दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट ने 3 जून की तारीख दी है।
जानें पूरा मामला
कुंटे ने 2014 में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भाषण को देखने के बाद भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज की थी। इस बयान में राहुल गांधी ने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस पर आरोप लगाया था। कुंटे ने इसे लेकर दावा किया कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
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