सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 मई) को फिल्म 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फिल्म पर रोक लगा दी थी। वहीं, तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों में इसे नहीं दिखाया जा रहा है।
लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी- SC
मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं? लोगों को तय करने दें कि फिल्म (The Kerala Story) अच्छी है या बुरी।" सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान फिल्म मेकर्स के वकील हरीश साल्वे ने कहा, "5 मई को फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट के बाद रिलीज हुई। पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर रोक लगा दी। तमिलनाडु में भी फिल्म नहीं दिखाने दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामलों में राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को रद्द कर चुका है और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह चुका है।"
CJI ने फिल्म मेकर्स के वकील को दिया जवाब
सीजेआई ने कहा, "हम नोटिस जारी कर देते हैं। जल्द सुनवाई करेंगे।" पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, "इनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाना चाहिए।" सिंघवी ने कहा, "राज्य सरकार को फिल्म से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका वाली कई रिपोर्ट मिली थीं।"
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