Rahul Gandhi - कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा मिली थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सूरत कोर्ट में याचिका दायर की थी। ( Rahul Gandhi ) जोकि सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। अब राहुल गांधी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
राहुल गांधी की याचिका हुई खारिज
आपको बता दें कि, इस पूरे मामले की सूनवाई 3 अप्रैल को की गई थी। तब तक राहुल गांधी को याचिका के फैसले तक जमानत दी गई थी, लेकिन अब जब 13 अप्रैल को सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था पर आज जज आरपी मोगेरा कोर्ट रूम में आए और याचिका को खारिज कर दिया।
एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने दिया था मोदी सरनेम पर बयान
आपको बता दें कि, बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था।दरअसल कांग्रेस नेता ने रैली के दौरान कहा था कि, हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है और इसी बयान से राहुल गांधी की मुश्किले बढ़ गई। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दाखिल कर दिया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।
अब क्या करेंगे राहुल
राहुल गांधी को सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अगर कोर्ट राहुल गांधी की मांग को मान लेती तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो सकती थी। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस नेता को राहत नहीं दी है, तो ऐसे में अब राहुल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
Written By - DEEPIKA Panday
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