Rahul Gandhi - मोदी सरनेम केस में जब से राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर 15 मई तक रोक लगा दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
कैसे बढ़ी थी राहुल की मुश्किलें
लोकसभा चुनाव के कैम्पनिंग में तमिलनाडु के कोलार में भाषण के दौरान राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर अलग-अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी मामले में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने भी मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में 23 मार्च को गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा के अलावा 15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
पटना HC ने दी राहत
मोदी सरनेम मामले में भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में पटना की निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लेकर पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन राहुल पेश नही हुए। उनकी तरफ से उनके वकील आए। हालांकि मामला मोदी सरनेम से जुड़ा होने के कारण पटना हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया की सूरत कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। इसलिए एक केस में दो बार सजा नहीं हो सकती। बहरहाल आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म होगी या नहीं ये गौर करने वाली बात होगी।
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