new Excise Policy 2023-24 : हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है और सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण कोष के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाना है। देशी शराब और आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की दरों में भी मामूली वृद्धि की गई है।पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों का उपयोग बंद करना है।
Haryana News: हरियाणा में महंगी होगी देसी और अंग्रेजी शराब, बीयर होगी सस्ती, नई आबकारी नीति को मंजूरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 09 May 2023 10:41 PM IST
सार
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नई नीति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्निशमन उपकरण स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।

सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock
विस्तार
हरियाणा में अब देसी और विदेशी शराब महंगी हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने शराब पर उत्पाद और खुदरा परमिट शुल्क लगाया है। खुदरा परमिट शुल्क से पर्यावरण और गायों की सेवा के लिए 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेज और बीयर पर माइल्ड और सुपर माइल्ड कैटेगरी के तहत एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, यह सस्ती होंगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत 10 हजार 500 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नई आबकारी नीति 12 जून से लागू होगी। पहले के मुकाबले इस बार प्रदेश में शराब के ठेके की संख्या 100 कम रहेगी। पिछली बार 2500 ठेके थे, जबकि इस बार इनकी संख्या 2400 तय की गई है। पिछले तीन साल से लगातार हर साल 100 ठेकों की संख्या कम की जा रही है।
मनसा देवी मंदिर के आसपास का एरिया ड्राई क्षेत्र घोषित
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बाद अब सरकार ने नई नीति में पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास शराब के ठेके नहीं खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जिन गांवों में गुरुकुल हैं, वहां पर भी शराब के ठेके प्रतिबंधित रहेंगे।
अग्निशमन उपकरण स्थापित करना जरूरी
नई नीति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्निशमन उपकरण स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। साथ ही शराब परोसने वाले सभी होटलों, पब और बार, रेस्तरां और कैफे के बाहर सावधानी बोर्ड लगाए जाएंगे।
new Excise Policy मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार का पर्यावरण और पशु कल्याण ‘गौ सेवा’ के लिए 400 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य है।आधिकारिक बयान के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों का उपयोग बंद करना है।
यह हैं नई आबकारी नीति के मुख्य बिंदू
- पब कैटेगरी (एल-10ई) यानी केवल बीयर और वाइन के उपभोग के लिए लाइसेंस शुल्क को कम किया गया।
- थोक लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की चोरी पर अंकुश के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई।
- नई नीति में देसी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब और आयातित विदेशी शराब के मूल कोटे में बढ़ोतरी की।
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