सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को रिलीज होने वाली फिल्म 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) को रोकने के लिए दायर की गई याचिका पर विचार करने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने को लेकर कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने पहले ही फिल्म को प्रमाणित कर दिया है। पीठ ने कहा, "आपको अभिनेताओं और निर्माता के बारे में सोचना चाहिए। इन सभी ने अपनी मेहनत लगा दी है। आपको फिल्मों को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। फिल्म को लेकर दर्शक तय करेंगे।"
केरल हाई कोर्ट में पीठ नहीं सौंपी गई
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा, "ऐसा हमें कहा गया था कि फिल्म के रिलीज होने में ज्यादा समय बचा नहीं है। इसके लिए हम HC में एक बेंच गठित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी तक हमें पीठ नहीं सौंपी गई है।" शीर्ष अदालत ने बुधवार को फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा था।
SC ने कहा था हाई कोर्ट में करें अपील (The Kerala Story)
शीर्ष अदालत ने बुधवार को 'जमीयत उलमा-ए-हिंद' द्वारा दायर एक याचिका सहित दलीलों के एक बैच पर विचार करने से इनकार कर दिया था, इस आशंका पर कि इससे समाज में नफरत और दुश्मनी पैदा हो सकती है, और याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया था।
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