नई दिल्ली। केरल का नाम अब आधिकारिक तौर पर ‘केरलम’ (Keralam) हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को गजट अधिसूचना जारी कर नाम परिवर्तन को प्रभावी कर दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार, Kerala (Name Change) Act, 2026 के प्रावधान 25 अगस्त से लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 2026 में केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने से जुड़ी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी थी बिल को मंजूरी
केरल का नाम बदलने वाले विधेयक को इसी महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। इसके बाद विधेयक कानून में बदल गया। लोकसभा ने 11 अगस्त 2026 को Kerala (Name Change) Bill पास किया था, जबकि राज्यसभा ने अगले दिन यानी 12 अगस्त को इसे मंजूरी दी।
2024 में केंद्र को भेजा गया था प्रस्ताव
केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र सरकार को भेजा था। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि विधानसभा ने केंद्र से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि राज्य को अब ‘केरलम राज्य’ के नाम से जाना जाए और इसी उद्देश्य से मौजूदा नाम ‘केरल’ को बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रावधान किया जाए।
विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था पारित
केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति ने विधेयक को राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा था। इसके बाद केरल विधानसभा ने विधेयक पर विचार कर सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। अब केंद्र की अधिसूचना के बाद ‘केरलम’ राज्य का आधिकारिक नाम हो गया है।