केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ (PMMVY) के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे देश की कई महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के बाद पर्याप्त आराम कर सकें और खुद को स्वस्थ रख सकें। चूंकि गर्भावस्था के दौरान कई महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं या उनकी आय कम हो जाती है, इसलिए केंद्र सरकार ने यह आर्थिक मदद शुरू की है। इसके अलावा महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करना और कन्या शिशु के जन्म को प्रोत्साहित करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि कन्या जन्म के बाद किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
कितनी मिलती है आर्थिक सहायता?
इस योजना के तहत पहली संतान के लिए प्रत्येक गर्भवती महिला को 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना मिशन शक्ति के तहत संचालित होती है और 19 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं इसके लिए पात्र हैं। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में की जाती है।
किस्तों में मिलता है लाभ
इस योजना के तहत दो किस्तों में कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं। स्वास्थ्य जांच और पंजीकरण के बाद 3,000 रुपये की पहली किस्त दी जाती है, जबकि बच्चे के जन्म और निर्धारित टीकाकरण पूरा होने के बाद 2,000 रुपये की दूसरी किस्त दी जाती है। यदि दूसरी संतान कन्या होती है, तो लाभार्थी महिला को एकमुश्त 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह किसी महिला को कुल सहायता राशि 5,000 से लेकर 11,000 रुपये तक मिल सकती है।
जरूरी पंजीकरण और प्रक्रिया
इस योजना के तहत नए माताओं का पंजीकरण करना आवश्यक है। नकली लाभार्थियों की पहचान के लिए एनपीसीआई से बैंक खाता लिंक कर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। लाभ पाने के लिए फेशियल रिग्निशन सिस्टम के जरिए भी जानकारी दी जाती है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य), बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड शामिल हैं।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल [https://pmmvy.wcd.gov.in](https://pmmvy.wcd.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा।
पात्रता शर्तें
आवेदन करने वाली महिला की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना अनिवार्य है।