कोलकाता: कोलकाता के व्यस्त मिर्जा गालिब स्ट्रीट (फ्री स्कूल स्ट्रीट) स्थित होटल शिखा इन में बुधवार, 19 अगस्त 2026 की तड़के करीब 2:07 बजे लगी भीषण आग के बाद पश्चिम बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (WBFES) ने सख्त कार्रवाई की है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दक्षिण कोलकाता डिविजन के डिविजनल फायर ऑफिसर-इन-चार्ज शुभंकर घोष ने West Bengal Fire Services Act, 1950 (2022 में संशोधित) के तहत E.O. No. FES/SKD/55/2026 जारी किया। आदेश में पूरी इमारत को खाली कराने और तत्काल प्रभाव से सील करने का निर्देश दिया गया है।

दमकल विभाग की जांच में सामने आई गंभीर खामियां
दमकल विभाग के आदेश के अनुसार, 15G, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कोलकाता-700016, वार्ड नंबर 52, बोरो-VI स्थित यह इमारत हाई-रिस्क बिल्डिंग है। जांच में पाया गया कि इमारत में पर्याप्त और निर्धारित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। विभाग ने इसे वहां रहने वाले लोगों तथा आसपास की संपत्तियों के लिए गंभीर खतरा बताया है।
एक घंटे के भीतर इमारत खाली कराने का आदेश
दमकल विभाग ने धारा 37A(1) के तहत आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि आदेश जारी होने के एक घंटे के भीतर इमारत को पूरी तरह खाली कराया जाए। इसके साथ ही धारा 37A(2) के तहत न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज को तय समयसीमा के भीतर इमारत में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं।
पूरी इमारत तत्काल प्रभाव से सील होगी
संभावित रूप से किसी और जनहानि या संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए धारा 37A(3) के तहत 15G, मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित पूरी इमारत को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया गया है। आदेश की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई के लिए कोलकाता नगर निगम (KMC) के कमिश्नर और न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन के OC को भी भेजी गई हैं।
लीज होल्डर अबू जफर गिरफ्तार
मामले में पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। लालबाजार डिटेक्टिव डिपार्टमेंट (DD) की टीम ने होटल शिखा इन के लीज होल्डर अबू जफर को इंटाली से गिरफ्तार किया है। वहीं, होटल में कथित सुरक्षा उल्लंघनों और लापरवाही की जांच के लिए गठित SIT मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अग्निशमन सुरक्षा में गंभीर कमियों के बावजूद इमारत में होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां कैसे संचालित हो रही थीं।