Jaipur: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) प्रदेश में भी (Rajasthan News) लागू हो गया है। इसके अंतर्गत 17 लोगों को नागरिकता दी गई है। ये लोग 15-20 साल पहले पाकिस्तान से आए और अवैध रूप से अनूपगढ़, सिरोही व जोधपुर जिलों में रह रहे थे। अब तक प्रदेश में करीब 2500 लोगों को सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए पात्र माना जा चुका है, लेकिन आईबी रिपोर्ट नहीं आने के कारण इनकी नागरिकता पर निर्णय रुका हुआ है। प्रदेश में सीएए के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या 25 से 30 हजार बताई जा रही है।
ये हैं सीएए में नागरिकता के लिए पात्र
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी रहे हों और पासपोर्ट अवधि समाप्त हो गई- दिसम्बर 2014 से पहले भारत आ गए हों
- गैर मुस्लिम व्यक्ति हों और वर्तमान में कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं।
- शादी करके भारत आए थे
- माता-पिता को नागरिकता मिल चुकी है
- माता-पिता अगस्त 1947 से पहले अविभाजित भारत में रहे
- नागरिकता अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अंतर्गत पात्र नहीं हों