कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाइक के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर Calcutta High Court ने Election Commission of India (ECI) को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस Krishna Rao ने आयोग पर अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
“नागरिकों के अधिकार नहीं छीने जा सकते”
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जस्टिस कृष्णा राव ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो गाड़ियों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अपराध किसी भी माध्यम से हो सकता है।
ECI से मांगा गया विस्तृत जवाब
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह शुक्रवार को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि चुनाव से दो दिन पहले इस तरह का प्रतिबंध क्यों लगाया गया। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में बाइक गैंग से जुड़े कितने हिंसक मामलों के उदाहरण हैं, यह भी बताने को कहा गया है।
कोर्ट ने जताई सख्त आपत्ति
अदालत का मानना है कि यह कदम चुनाव से पहले पूरी गतिविधियों को रोकने जैसा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह फैसला प्रशासन की विफलता को छिपाने की कोशिश जैसा प्रतीत होता है।
अनुमति के लिए पुलिस से लेना होगा लिखित परमिशन
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति विशेष छूट चाहता है तो उसे स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी।
मामला कोर्ट पहुंचा, सुनवाई जारी
इस आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और अब शुक्रवार को चुनाव आयोग का जवाब दाखिल किया जाएगा।