कोलकाता: जादवपुर विश्वविद्यालय कैंपस में रात के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बाहरी लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 14 सितंबर को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि रात 8 बजे के बाद बिना वैध कारण या अनुमति के कैंपस में पाए जाने वाले लोगों को ट्रेसपासर माना जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
रात में प्रवेश के लिए पहचान पत्र जरूरी
नई व्यवस्था के तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वालों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी यही नियम लागू रहेगा। विश्वविद्यालय का पहचान पत्र नहीं होने पर अन्य वैध आईडी दिखानी होगी। साथ ही, किस व्यक्ति से मिलने के लिए कैंपस में प्रवेश किया जा रहा है, उसका नाम और संपर्क नंबर समेत आवश्यक जानकारी प्रवेश द्वार पर मौजूद रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।
वाहनों की एंट्री पर भी निगरानी
विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टिकर अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों पर पार्किंग स्टिकर नहीं होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर गेट पर दर्ज किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षाकर्मी जरूरत पड़ने पर वाहन चालक और उसमें सवार लोगों से वैध पहचान पत्र दिखाने के लिए भी कह सकते हैं।
शराब और नशीले पदार्थों पर पूरी तरह रोक
नए दिशा-निर्देशों में कैंपस के भीतर मादक पदार्थ, शराब या किसी भी तरह के प्रतिबंधित और गैरकानूनी पदार्थ के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानून के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कैंपस में बेवजह घूमने पर भी प्रतिबंध
विश्वविद्यालय परिसर को सार्वजनिक आवागमन या ‘पब्लिक थॉरोफेयर’ की तरह इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है। खास तौर पर सुबह या शाम केवल टहलने अथवा बिना किसी जरूरी काम के परिसर में घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी।
रात 8 बजे के बाद समूह में जुटने पर रोक
विश्वविद्यालय के मैदान, कैंटीन के सामने के हिस्से और सुवर्ण जयंती भवन के सामने समेत कई स्थानों पर रात 8 बजे के बाद समूह में एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, शाम की कक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों को इस नियम से छूट दी गई है। त्योहारों या छात्र-छात्राओं से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान भी भीड़ या जमावड़े को रात 9 बजे तक सीमित रखने का निर्देश दिया गया है।
सुरक्षा गार्डों को मिला प्रवेश नियंत्रित करने का अधिकार
निर्देशिका के मुताबिक, सुरक्षा गार्ड और नाइट इंचार्ज कैंपस के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं की निगरानी करेंगे। रात 8 बजे के बाद किसी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका निर्णय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारी करेंगे।
सुरक्षा कर्मचारियों से बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, धमकी देने या अपमानजनक व्यवहार को गंभीरता से लेने की बात कही है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शाम की कक्षाओं के छात्रों को रात 9:30 बजे तक छूट
हालांकि, शाम की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राहत दी गई है। वैध विश्वविद्यालय पहचान पत्र के साथ ऐसे छात्र रात 9:30 बजे तक कैंपस में रह सकेंगे। इसके बाद सामान्य रात्री सुरक्षा नियम लागू होंगे।