कोलकाता: दुर्गा पूजा के त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा राज्य की दो प्रमुख विधानसभा सीटों—पूर्व मेदिनीपुर की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद की रेजिनगर—पर उप-चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत आगामी 6 अक्टूबर (मंगलवार) को दोनों चुनावी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, अदालतें, स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रहेंगे।
6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को नतीजे
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी अधिसूचना के अनुसार, नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने और मतदाताओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर उस दिन स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अवकाश रहेगा।
इन वजहों से खाली हुई थीं सीटें
पश्चिम बंगाल में यह उप-चुनाव दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद जरूरी हुए हैं। नंदीग्राम सीट से विधायक रहे शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। वहीं, रेजिनगर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर द्वारा दिए गए इस्तीफे के कारण यह सीट खाली घोषित की गई थी।
निर्वाचन आयोग का पूरा चुनावी शेड्यूल
आयोग द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार:
- 9 सितंबर: आधिकारिक गजट अधिसूचना (Gazette Notification) जारी होगी।
- 16 सितंबर: नामांकन पत्र (Nomination Paper) दाखिल करने की अंतिम तिथि।
- 17 सितंबर: नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny) की जाएगी।
- 19 सितंबर: नाम वापसी की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है।
- 11 अक्टूबर: पूरी चुनावी प्रक्रिया का समापन हो जाएगा।
अन्य राज्यों में भी उसी दिन उप-चुनाव
पश्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी 6 अक्टूबर को ही उप-चुनाव कराए जाएंगे। इनमें तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटें, पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट और असम की नौगांव लोकसभा सीट शामिल हैं।चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी बूथों पर EVM और VVPAT मशीनों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से मतदान कराया जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर मतदाता पहचान पत्र के अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकेगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान समाचार पत्रों और मीडिया में कम से कम तीन बार विज्ञापन जारी कर अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।