कोलकाता:पश्चिम बंगाल विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ बिल, 2026 (गुंडा दमन विधेयक) ध्वनि मत से पारित हो गया। मतदान के दौरान 176 विधायकों ने विधेयक के पक्ष में, 41 ने विरोध में मतदान किया, जबकि 20 सदस्य मतदान से दूर रहे।
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी सख्त कार्रवाई
विधेयक के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के साथ-साथ दोषियों की संपत्ति जब्त करने की भी व्यवस्था रखी गई है। सरकार का कहना है कि कानून का उद्देश्य संगठित असामाजिक गतिविधियों और हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण करना है।
मुख्यमंत्री का सख्त संदेश
विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी।