आज देश में हर आदमी का बैंक अकाउंट है. बैंक अकाउंट कई तरह के होते हैं. उनमें से एक सेविंग अकाउंट है. यह वह अकाउंट है जो सबसे ज्याउदा खोला जाता है. सेविंग अकाउंट में आमतौर पर लोग अपनी बचत का पैसा रखते हैं. आप जितने चाहें, उतने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. यही नहीं सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराने की भी कोई लिमिट नहीं है. यानी, आप सेविंग अकाउंट में चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं. बचत खाते में पैसा जमा कराने पर आयकर कानून या बैंकिंग रेगुलेशन्सा में कोई सीमा निर्धारित नहीं है.
अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्याीदा का कैश एक वित्तव वर्ष में जमा कराते हो तो इसकी जानकारी बैंक आयकर को विभाग को जरूर देगा. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285बी ए के अनुसार, बैंकों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य किया गया है. सेविंग अकाउंट में रखे कैश का आपकी आईटीआर में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाने पर आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है.
10 लाख रुपये से ज्यापदा जमा कैश की जानकारी बैंकों को आयकर विभाग को देनी ही होती है
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