रायपुर। छत्तीसगढ़ में परिवहन उप-निरीक्षक (गैर-तकनीकी) के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
संशोधित व्यवस्था के तहत परिवहन उप-निरीक्षक (गैर-तकनीकी) के 74 स्वीकृत पदों को अलग-अलग माध्यमों से भरने का नया फॉर्मूला तय किया गया है। इसमें सीधी भर्ती के साथ प्रमोशन और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए पद भरने का प्रावधान किया गया है।
74 पदों पर भर्ती का नया फॉर्मूला
नए नियमों के मुताबिक परिवहन उप-निरीक्षक (गैर-तकनीकी) के 74 पदों में से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। सीधी भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से होगी।इसके अलावा कुल पदों में 35 प्रतिशत पद पदोन्नति और 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।इस व्यवस्था से बाहरी अभ्यर्थियों के साथ परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी भर्ती और पदोन्नति के अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं।
विभागीय कर्मचारियों के लिए बदली पात्रता
संशोधित नियमों में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता को भी स्पष्ट किया गया है। अब इस परीक्षा में केवल परिवहन विभाग की विभागीय लिपिक वर्गीय सेवा के सदस्य ही शामिल हो सकेंगे।इस बदलाव के बाद पहले पात्र माने जाने वाले आरक्षक और प्रधान आरक्षक वर्ग को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
10 साल की नियमित सेवा जरूरी
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र लिपिक कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि की शर्त भी निर्धारित की गई है।नए नियम के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना जरूरी होगा। यानी केवल विभाग में कार्यरत होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित नियमित सेवा अवधि पूरी करना भी अनिवार्य रहेगा।
सीधी भर्ती का रास्ता CGPSC के जरिए
सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत पदों की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे परिवहन उप-निरीक्षक बनने की तैयारी कर रहे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा खुला रहेगा।वहीं, पदों के अन्य हिस्से को पदोन्नति और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरने की व्यवस्था की गई है।
संशोधित नियमों के बाद अगली प्रक्रिया पर नजर
भर्ती नियमों में संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होने के बाद अब विभाग की आगामी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। अगली भर्ती प्रक्रिया में संशोधित नियमों के अनुसार पदों का वर्गीकरण और पात्रता तय की जाएगी।खासकर विभागीय कर्मचारियों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की नई पात्रता और 10 वर्ष की नियमित सेवा की शर्त महत्वपूर्ण होगी। वहीं, सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की नजर CGPSC के माध्यम से जारी होने वाली आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रहेगी।