छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS और IFS) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी इस आदेश के बाद अधिकारियों का कुल DA अब 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से नकद रूप में लागू होगी।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य में लागू हुआ आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि यह निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 22 अप्रैल 2026 के ज्ञापन के अनुरूप लिया गया है। अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत यह संशोधित दरें राज्य में स्वतः लागू हो गई हैं।
न्यायिक सेवा और बिजली कर्मियों को भी लाभ
राज्य सरकार ने इस बढ़ोतरी का लाभ केवल IAS, IPS और IFS अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रखा है। इसका फायदा न्यायिक सेवा के अधिकारियों और राज्य की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा।इस फैसले के बाद अन्य राज्य कर्मचारियों में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है।