जबलपुर। बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह इस जांच आयोग को बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना के कारणों, जिम्मेदारों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जांच के लिए तय किए गए पांच प्रमुख बिंदु
राज्य शासन ने आयोग के सामने जांच के लिए कई अहम बिंदु निर्धारित किए हैं। आयोग यह पता लगाएगा कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। साथ ही हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव एवं राहत कार्यों की पर्याप्तता की भी समीक्षा की जाएगी।
जांच आयोग को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रदेश में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करे तथा “इनलैंड वेसल एक्ट 2021” और “आईडब्ल्यूएम बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017” के अनुरूप जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था का परीक्षण करे।
इसके अलावा आयोग राज्य में क्रूज, नौकाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने संबंधी सुझाव भी देगा।
जल पर्यटन स्थलों पर बनेगी क्विक रिस्पॉन्स टीम
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन स्थानों पर नागरिक जल परिवहन, नौका, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित होती हैं, वहां त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने की व्यवस्था पर भी आयोग सुझाव देगा।राज्य शासन ने आयोग को तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।