प्रयागराज: ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) में बुधवार को हिंदू पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाना में पूजा-पाठ करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।" उन्होंने कहा कि पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।
ज्ञानवापी केस में बुधवार को हिंदू पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाना में पूजा-पाठ करने का अधिकार दे दिया है