पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मंगलवार को जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस से मामले की केस डायरी तलब करते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।
अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
एक दिन पहले खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। खान सर का नाम आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में एफआईआर में जोड़ा गया है।
रौशन आनंद और दो गार्डों के मामले में भी सुनवाई
इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार तथा तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े सभी साक्ष्य पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को तय की गई है।
रौशन आनंद मामले में आज आ सकता है फैसला
सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा है कि रौशन आनंद की याचिका पर मंगलवार को फैसला आ सकता है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।
2 जून की घटना से जुड़ा है पूरा विवाद
पूरा मामला 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान में हुए हंगामे से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। इसी मामले में पुलिस जांच जारी है और अब अदालत की निगाहें केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों पर टिकी हैं।