चम्पावत : रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पर्वों को देखते हुए चम्पावत जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ सघन निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी चम्पावत मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में विभागीय टीम लगातार बाजारों में निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता व्यवस्था की जांच कर रही है।
इसी क्रम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चम्पावत मुख्य बाजार स्थित विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच करने के साथ ही दुकानों के किचन एरिया में स्वच्छता और हाइजीन की स्थिति का भी बारीकी से जायजा लिया।
पांच मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे
निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से मावा बर्फी बेसन लड्डू गुलाब जामुन बाल मिठाई और पेड़ा के कुल पांच नमूने एकत्र किए। इन सभी नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं निरीक्षण के दौरान एक मिठाई प्रतिष्ठान में करीब 8 किलोग्राम पुरानी और खराब हो चुकी मिठाई पाई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खराब मिठाई को मौके पर ही नष्ट करवाया। साथ ही संबंधित व्यवसायी को सख्त चेतावनी नोटिस जारी किया गया।
खाद्य कारोबारियों को दिए सख्त निर्देश
विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त और निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने खाद्य व्यवसायियों को निर्देशित किया कि खाद्य सामग्री की खरीद बिना बिल के न करें और अपने स्टॉक का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें। साथ ही कालातीत अथवा खराब हो चुकी खाद्य सामग्री का भंडारण और बिक्री किसी भी स्थिति में न करें। प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई और कीटनाशक छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मिलावट पर होगी कड़ी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या मानकों के विपरीत सामग्री की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSS Act के प्रावधानों के तहत दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को अपने लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दुकानों पर रेट लिस्ट/दर तालिका लगाने तथा पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होने की जांच करने को कहा गया है।
प्रत्येक खरीद पर कैश मेमो जारी करने और लेने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि खाद्य सामग्री की खरीद-बिक्री का उचित रिकॉर्ड बना रहे।
आम जनता से भी सहयोग की अपील
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में मिलावटखोरी खराब खाद्य सामग्री की बिक्री या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता दिखाई देती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें। सूचना मिलने पर विभाग द्वारा आवश्यक जांच और कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के मद्देनजर विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही गई है। प्रशासन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोक लग