कोलकाता में अब बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार और कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के निर्देशानुसार, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है।
बिना हेलमेट वालों पर ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नजर
कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने शहरभर में विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख चौराहों और व्यस्त इलाकों में चेकिंग तेज कर दी गई है। पुलिस बिना हेलमेट बाइकर्स को रोककर चालान काट रही है और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित कर रही है।
ड्राइवर ही नहीं, पीछे बैठने वालों के लिए भी नियम सख्त
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केवल वाहन चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले यानी पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि चालक या पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट पाया जाता है, तो कार्रवाई की जा सकती है।
1,000 रुपये तक का लग सकता है जुर्माना
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
बॉडी कैमरा और वीडियोग्राफी से होगी निगरानी
ट्रैफिक पुलिस अब नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए बॉडी-कैमरे और वीडियोग्राफी का सहारा ले रही है। पुलिस का कहना है कि इससे कोर्ट में नियम उल्लंघन के पुख्ता सबूत पेश करने में मदद मिलेगी।
‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम भी लागू
शहर के कई इलाकों में ‘नो हेलमेट, नो राइड/पेट्रोल’ नियम को भी सख्ती से लागू किया गया है। बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल देने से इनकार किया जा सकता है।
सुरक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जरूरी
सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने लोगों को ISI/BIS प्रमाणित हेलमेट पहनने की सलाह दी है। साथ ही हेलमेट की स्ट्रिप को ठीक से बांधना भी जरूरी बताया गया है। बिना स्ट्रिप या घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने पर भी चालान किया जा सकता है।
सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
कोलकाता प्रशासन का कहना है कि सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।