निजी वाहन चालकों की सुविधा के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए लोकल पास बनाने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन लोकल पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को टोल कार्यालय जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पहले चरण में देशभर के 121 टोल प्लाजा को इस सुविधा में शामिल किया गया है।
MP के 10 टोल प्लाजा पर सुविधा शुरू
मध्य प्रदेश में फिलहाल 10 टोल प्लाजा पर ऑनलाइन लोकल पास की सुविधा शुरू की गई है। ये टोल प्लाजा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, हरदा, सीहोर और आसपास के रूट पर स्थित हैं।
- मध्य प्रदेश के शामिल टोल प्लाजा
- छेगांव माखन टोल प्लाजा – खंडवा
- चिखलीकला टोल प्लाजा – सौंसर, छिंदवाड़ा
- केलवद टोल प्लाजा – छिंदवाड़ा
- कचनारिया टोल प्लाजा – श्यामपुर, सीहोर
- कुंडी टोल प्लाजा – टिमरनी, हरदा
- मंडवाड़ा टोल प्लाजा – धरमपुरी, धार
- आष्टा टोल प्लाजा – सीहोर
- शाहपुरा टोल प्लाजा – शाहपुरा-भिटोनी
- पटरिया गोयल टोल प्लाजा – सोनकच्छ, देवास
- विशनखेड़ा टोल प्लाजा – औबेदुल्लागंज
DigiLocker और VAHAN से होगा सत्यापन
ऑनलाइन लोकल पास के लिए आवेदन करने वाले वाहन मालिकों का सत्यापन DigiLocker और VAHAN पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन, पता, वाहन संबंधी दस्तावेज और FASTag लिंकिंग जैसी जानकारियों की जांच की जाएगी।
GIS से पता चलेगा 20 KM के दायरे में हैं या नहीं
आवेदन के बाद NHAI GIS तकनीक के जरिए यह जांच करेगा कि वाहन मालिक का पंजीकृत पता संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं। यदि आवेदक 20 किलोमीटर की निर्धारित सीमा से बाहर पाया जाता है, तो उसका लोकल पास आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
तय मासिक शुल्क देकर कर सकेंगे बार-बार सफर
लोकल पास के लिए वाहन मालिकों को निर्धारित मासिक शुल्क देना होगा। पास जारी होने के बाद पात्र वाहन मालिक निर्धारित अवधि में संबंधित टोल प्लाजा से असीमित बार आवागमन कर सकेंगे। इस बदलाव से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बार-बार टोल भुगतान और टोल कार्यालय में दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।