कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। अब कोलकाता नगर निगम ने उनके बेलीघाटा स्थित घर में हुए कथित अवैध निर्माण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। निगम ने मकान के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश जारी किया है।
बेलीघाटा स्थित घर पर हुई कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार, वार्ड नंबर 33 के अंतर्गत 83, बदन राय लेन स्थित मकान के खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद निगम ने पूरे मामले की जांच शुरू की और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की।
जांच में सामने आए कई नियम उल्लंघन
जांच के दौरान निगम को पता चला कि मकान की छत पर बिना अनुमति ‘परगोला’ यानी छज्जे जैसी संरचना बनाई गई थी। इसके अलावा, लिफ्ट मशीन रूम तक पहुंचने के लिए लोहे की घुमावदार सीढ़ी भी लगाई गई थी। दूसरी मंजिल पर निर्माण में भी स्वीकृत नक्शे से अलग बदलाव पाए गए।
KMC एक्ट उल्लंघन का आरोप
नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक, यह निर्माण KMC बिल्डिंग एक्ट 2009 की धारा 133 और 134 का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अवैध ढांचे को हटाने की मांग की, जबकि संदीप घोष की ओर से यह माना गया कि छत पर बना परगोला अधिकृत योजना का हिस्सा नहीं था।
45 दिनों का अल्टीमेटम
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निगम के विशेष अधिकारी ने अवैध निर्माण को 45 दिनों के भीतर ध्वस्त करने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि आरजी कर विवाद के बाद यह कार्रवाई संदीप घोष के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकती है।