पंजाब में वन MLA-वन पेंशन बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। भगवंत मान ने बताया कि वन MLA-वन पेंशन बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस बिल के मुताबिक, एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी। राज्य में अब तक हर कार्यकाल की अलग-अलग पेंशन मिलती थी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर बताया, ‘मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि राज्यपाल ने ‘एक विधायक, एक पेंशन विधेयक’ को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे बहुत सारे टैक्स की बचत होगी। मई में पंजाब कैबिनेट ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन) अधिनियम, 1977 में एक संशोधन को मंजूरी दी थी।

बता दें कि पहले कोई अगर पांच बार विधायक रहता था तो उसे पांच पेंशन मिलती थी, लेकिन अब एक ही पेंशन मिलेगी। विधायकों की पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब विधायकों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद 60 हजार रुपये पेंशन और डीए ही मिलेगा।
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